सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्ते हटाकर शेल्टर में भेजें, 8 हफ्ते की समयसीमा तय

आवारा कुत्ते हटाकर सेल्टर में भेजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश 


सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्ते हटाकर शेल्टर में भेजें, 8 हफ्ते की समयसीमा तय


नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025 – दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाए।

आदेश के मुख्य बिंदु

  • 8 हफ्तों में सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश
  • शेल्टर में रखने और नियमित बधियाकरण व टीकाकरण की व्यवस्था
  • प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई
  • दिल्ली सरकार से शेल्टर होम्स की स्थिति और क्षमता की रिपोर्ट


कोर्ट की सख्ती और सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि “लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है” और किसी भी बहाने से कार्रवाई में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट ने कुछ पशु प्रेमियों के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि वे क्या इन कुत्तों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं?

हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि

पिछले कुछ महीनों में दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आए हैं

  • नोएडा में एक पार्क में टहलते बुजुर्ग पर आवारा कुत्तों का झुंड हमला
  • गुरुग्राम में खेलते बच्चे को आवारा कुत्ते के काटने से गंभीर चोट
  • दिल्ली में एक महिला पर सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान हमला

इन घटनाओं से लोगों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ा है।

RWAs और आम जनता की प्रतिक्रिया

दिल्ली और एनसीआर के कई रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (RWAs) ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय आम नागरिकों के लिए राहत की बड़ी खबर है और इससे आवारा कुत्तों के आतंक पर रोक लगेगी।

वहीं, कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई है कि शेल्टर में रखे जाने के दौरान कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार न हो, इसके लिए निगरानी जरूरी है।

आगे की राह

अब दिल्ली सरकार पर जिम्मेदारी है कि वह कोर्ट के आदेश को तय समयसीमा में लागू करे, शेल्टर की सुविधाएं बढ़ाए और बधियाकरण व टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करे।

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